छत्तीसगढ़कबीरधाम

पत्नी हर रोज मारती थी ताना, गुस्से में आकर पति ने उतारा मौत के घाट, गिरफ्तार

कवर्धा : घटना थाना कुण्डा क्षेत्राअंतर्गत ग्राम का सेन्हाभाठा का है दिनांक 19.04.2024 को डायल 112 के जरिये सूचना प्राप्त हुई की ग्राम सेन्हाभाठा में कंचन उर्फ लता अपने घर पर फौत कर गई है कि सूचना पर मौके पर रवाना होकर प्रार्थी दुर्गेश मल्लाह की सूचना पर मौके पर देहाती मर्ग इंटिमेशन धारा 174 जाफौ कायम कर मृतिका कंचन उर्फ लता की शव पंचनामा जांच कार्यवाही उपरांत मर्ग क्रमांक 08/24 धारा 174 जाफौ कायम कर जांच में लिया जांच दौरान मृतिका के शव का पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर साहब द्वारा बिसरा परीक्षण कराने का राय दिये थे। बिसरा परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर पीएम रिपोर्ट का क्वेरी कराया गया पीएमकर्ता डॉ. साहब ने क्वेरी उपरांत मृतिका की मृत्यु होमोसाईडल नेचर का होना लेख करने पर मामले में धारा 302,201 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

मामला महिला संबधी एवं गंभीर प्रकृति एंव संवेदनशील होने से वरिष्ठ अधिकारीयों को अवगत कराया गया श्रीमान पुलिस अधीक्षक डाँ.अभिषेक पल्लव के द्वारा त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिया तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विकास कुमार व श्री पुष्पेन्द्र बघेल एवं अनुविभागीय शपुलिस अधिकारी पंडरिया श्री पंकज पटेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी महेश प्रधान के नेतृत्व में टीम बनाकर विवेचना दौरान संदेही दुर्गेश मल्लाह से पूछताछ किया गया जो बार-बार पुलिस को गुमराह करते रहा पुलिस द्वारा मनोवैज्ञानिक रूप से एवं कडाई से पूछताछ करने पर आरोपी दुर्गेश ने घटना को स्वयं करना कबूल किया, जिसका मेमोरेण्डम कथन लिया गया आरोपी के निशानदेही पर मृतिका की हत्या करने के लिये मृतिका का नांक मुंह दबाने में घटना में प्रयुक्त तकिया को जप्ती किया गया है ।

आरोपी ने संतान न होने की बात को लेकर हमेशा पति पत्नि में वाद-विवाद लडाई झगडा करना बताया तथा मृतिका द्वारा आरोपी पति दुर्गेश में ही कमी होना बोलकर लगातार ताने मारना गाली गलौज करना और संबध बनाने से इंकार करने के कारण घटना दिनांक की रात्रि को भी आरोपी और मृतिका कंचन बाई के साथ आपस में विवाद हुआ था तो आरोपी द्वारा मृतिका को शराब पीलाकर उसके मुंह नांक को तकिया से दबाकर हत्या कर दिया और घर वालों को मृतिका का भूत प्रेत का बांधा होना झटके मारना कहकर गुमराह किया था तथा मृतिका के चेहरे में आई चोट को भी झटका लगने से होना बताया था

गवाहों का कथन व विवेचना साक्ष्य एवं पीएम रिपेार्ट के आधार पर आरोपी दुर्गेश मल्लाह पिता कुंजू राम मल्लाह उम्र 35 साल निवासी सेन्हाभाठा द्वारा अपराध घटित करना सिद्ध पाये जाने से दिनांक 06.06.2024 को गिर.कर आरोपी को ज्युडिशयल रिमांड पर भेजा गया। पुरे मामले के खुलासे में उप निरीक्षक विनोद खांडे,प्रधान आरक्षक, ज्ञानेश्वर केलकर,भोलाराम यादव,मुकेश राजपूत आरक्षक लल्लू राजपूत, हिरेश ठाकुर,चित्रांगद सिंह ध्रुव,महिला आरक्षक नुमतिसाहू, बबली चंद्राकर,नेहा सॉव ,का विशेष योगदान रहा।

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